Vasudha Mehta
आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए पड़ोसी से डरने की जरूरत नहीं
अब कुत्तों को खाना खिलाने वालों को अपने पड़ोसियों से डरने कि ज़रुरत नहीं है. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी.के जैन ने 18 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि, "जानवर प्रेमी इन कुत्तों को खाना खिला सकते हैं और इनसे बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस को भी इन जानवर प्रेमी-लोगों और गैर सरकारी संघटनों का सहयोग करना अनिवार्य है."
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